गृह मंत्रालय ने तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को बताया नियमों के खिलाफ
रांची। झारखंड में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा तदाशा मिश्रा को डीजीपी नियुक्त किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि तदाशा मिश्रा को स्थायी डीजीपी बनाए जाने का निर्णय नियमों के अनुरूप नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 30 दिसंबर को उन्हें डीजीपी नियुक्त किया गया, जबकि उनकी सेवानिवृत्ति अगले ही दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को निर्धारित थी, जो स्थापित नियमों का उल्लंघन है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि केवल वर्तमान नियुक्ति ही नहीं, बल्कि झारखंड में डीजीपी पद पर की गई पिछली तीन नियुक्ति प्रक्रियाएं भी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाई गईं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों और सेवा नियमों की अनदेखी की गई है।
केंद्र के इस पत्र के बाद राज्य सरकार की भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि झारखंड सरकार इस आपत्ति पर क्या रुख अपनाती है और आगे की प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।
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