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Truth Over Fear

नगरपालिका चुनाव को लेकर महागामा में निषेधाज्ञा लागू, 100 मीटर परिधि में सख्ती

मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता व शांति बनाए रखने के लिए अनुमंडल कार्यालय व प्रखंड कार्यालय परिसर में धारा-163 के तहत आदेश जारी

गोड्डा। नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 के दौरान मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से महागामा में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी, महागामा श्री आलोक वरण केसरी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय, महागामा के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। इस दौरान पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, नाजायज मजमा लगाने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग, उत्तेजक नारेबाजी, हथियार लेकर चलने तथा बिना अनुमति जुलूस, सभा, रैली, धरना व प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जाति, धर्म या भाषा के आधार पर तनाव फैलाने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर-बैनर चिपकाने, पुतला दहन, पशुओं के उपयोग से चुनाव प्रचार करने पर भी सख्त रोक लगाई गई है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बीएनएस की धारा-223 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह निषेधाज्ञा निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों, शव यात्रा, मरीजों, बारात पार्टी, छात्र-छात्राओं एवं परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी।

प्रशासन ने आम जनता एवं राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण मतदान लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

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