Edit:शाहीन खान 

गोड्डा। जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी लोकेश मिश्रा ने की।

बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त 22 मामलों को समिति के समक्ष रखा। समिति ने सभी मामलों की विस्तृत समीक्षा के बाद दो मामलों को स्वीकृति देते हुए संबंधित पीड़ितों को नियमानुसार 25 से 50 प्रतिशत तक राहत राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया।

इसके अलावा आठ मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) को भेजने, पांच मामलों को अस्वीकृत करने तथा सात मामलों में आवश्यक जांच और दस्तावेज पूरे कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।

उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोड्डा जिले में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र पीड़ितों को नियमानुसार राहत राशि और न्याय उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए।

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