रिपोर्ट:- शाहीन खान
गोड्डा। माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट सम्पूरक परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए महागामा अनुमंडल प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी आलोक वरण केशरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत महागामा के दोनों परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यह आदेश 7 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान इंटर स्तरीय महाविद्यालय, महागामा तथा +2 जयनारायण उच्च विद्यालय, महागामा में माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) की सम्पूरक परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित होंगी।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा, आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है तथा बिना आवश्यक कारण परीक्षा केंद्रों के आसपास आवाजाही नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
हालांकि, यह प्रतिबंध परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिस बल, शव यात्रा, अस्पताल ले जाए जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले लोगों, विद्यालय-महाविद्यालय के विद्यार्थियों तथा परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अभिभावकों एवं आम नागरिकों से परीक्षा अवधि के दौरान सहयोग बनाए रखने की अपील की है।
