मंगलवार को विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने दलित उत्पीड़न के मामले में दो आरोपित का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि आरोपित जिला के अरियरी थाना अंतर्गत केमरा गाँव निवासी परषोत्तम सिंह एवं शिवशंकर सिंह है। सूचक रामप्रसाद रविदास बेलखुन्डी गाँव का दलित परिवार है। सूचक इसी वर्ष 9 अप्रैल को बाजार से अपने गाँव जाने के क्रम प्यास लग गया। तब केमरा गाँव में सरकारी विद्यालय के चापाकल पर पानी पीने लगा। जिसपर आरोपित जाति सूचक गाली गलौज कर चापाकल अछूत हो जाने की बात कहा।विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कड़ा विरोध करने पर अपर जिला जज प्रथम ने दोनों आरोपितों के अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।