*SHEKHPURA NEWS:दलित उत्पीड़न मामले में पांच का अग्रिम जमानत खारिज*

दलित उत्पीड़न मामले में पांच का अग्रिम जमानत खारिज

रिपोर्ट:दीपक कुमार

बिहार/शेखपुरा

गुरुवार को जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने दलित उत्पीड़न के मामले में पांच आरोपित का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि सभी आरोपित जिला के हथियावां ओपी अंतर्गत मन्दना गाँव निवासी धर्मेंद्र यादव, अरुण यादव, गौतम यादव, उत्तम यादव और यदुनंदन यादव है। पीड़िता भी उसी गाँव का दलित परिवार का है। पीड़िता की भतीजी जीविका है, इसलिए आरोपित के घर राशन कार्ड बनवाने के लिए कहने गयी थी। जिसके साथ जातिसूचक गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जख्मी भी कर दिया। जिसको लेकर अनुसूचित जनजाति थाना में इसी वर्ष 26 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कड़ा विरोध करने पर अपर जिला जज प्रथम ने सभी पांच आरोपितों के अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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