दुमका अवैध तरीके से राशन कार्ड का लाभ लेने वाले लोगों पर होगी प्राथमिकी दर्ज
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दुमका से: अजित यादव की रिपोर्ट
दुमका।
10% ब्याज सहित खाद्यान्न का बाजार मूल्य चुकाना होगा. उपायुक्त राजेश्वरी बी के निदेश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अवैध तरीके से राशन कार्ड का लाभ लेने वाले लाभुकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में भी विभिन्न माध्यमों से अयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की गई है।कई लोगों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर भी किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हर योग्य लाभुक को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। ऐसे में अयोग्य लाभुकों को चिन्हित करना तथा अवैध तरीके से राशन कार्ड का लाभ लेने वाले लोगों पर विधिसम्मत कार्रवाई करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि इसी क्रम में कई ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया गया है जो अयोग्य हैं लेकिन फिर भी अवैध तरीके से राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुमका प्रखंड के भुरकुंडा पंचायत के ऊपर मंझियार ग्राम के कुल 13 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन 13 लोगों से 10% ब्याज सहित खाद्यान्न का बाजार मूल्य कुल 6,92,585 रुपए वसूले जाएंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दुमका को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना में निहित प्रावधानों के तहत जल्द से जल्द विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
■ *इन 13 लोगों का नाम निम्न प्रकार है:-*
★ पानवती देवी ★ दीपक मंडल ★ पोपनी देवी ★ विमल मंडल ★ सविता देवी ★ यशोदा देवी ★ फुलकुमारी देवी ★ लीला देवी ★ आशा देवी ★ सावित्री देवी ★ सीता देवी ★ जटली देवी ★ लालमुनी दासी
इसी क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सरैयाहाट को सरैयाहाट प्रखंड के दिग्घी पंचायत के पोरेजोर ग्राम निवासी जया देवी के विरुद्ध खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले झारखंड रांची के अधिसूचना में निहित प्रावधानों के आलोक में स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जया देवी के नाम से पीएचएच राशन कार्ड (राशन कार्ड संख्या- 202003223258) निर्गत है। इस राशन कार्ड में कुल 10 सदस्यों का नाम अंकित है।उन्होंने कहा कि जया देवी उक्त राशन कार्ड के लिए अहर्ता नहीं रखने के बावजूद राशन का लाभ ले रही हैं। उन्होंने कहा कि जया देवी के द्वारा अवैध तरीके से लिए गए कुल खाद्यान्न एवं उसका 10% ब्याज की राशि सहित कुल 85250 रुपए निर्धारित किया गया है,जो उनसे वसूला जायेगा।