*Godda News:संपन्न लोग समर्पण करें राशन कार्ड : उपायुक्त*
संपन्न लोग समर्पण करें राशन कार्ड : उपायुक्त
गोड्डा।
उपायुक्त किरण पासी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 राज्य में लागू है, जिसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वैसे लाभुक चयनित हो गये हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नही हैं। झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत वैसे व्यक्ति पीएचएच,अंत्योदय राशन कार्ड पात्रता नही रखते हैं, जिसके
परिवार के कोई भी सदस्य भारत सरकार,राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्,उद्यम, प्रक्रम,उपक्रम, अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि,नगर निगम,नगर पर्षद,नगरपालिका,न्यास इत्यादि में नियोजित हो।अथवा परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवाकर,व्यवसायिक कर देते हैं।
Also Read:-*Godda News: हूल दिवस पर याद किए गए क्रांति के महानायक*
जिस परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि है अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है या परिवार के पास रेफ्रिजरेटर,एयर कंडीशन, वाशिंग मशीन है । अथवा जिन परिवारों के पास कमरो में पक्की दिवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है अथवा परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाला कृषि उपकरण (टैक्टर इत्यादि) है।
Also Read:-*Godda News:बिजली तार के संपर्क में आने से छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत*
उपायुक्त के अनुसार,उपरोक्त अपवर्जन मानक के तहत यदि ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पीएचएच,अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे है तो निश्चित रूप से दिनांक 10 जुलाई 2020 तक अयोग्य पीएचएच ,अंत्योदय राशन कार्ड अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,जिला आपूर्ति कार्यालय, गोड्डा में विलोपित (रद्द) करने हेतु स्वेच्छा से समर्पित करना सुनिश्चित करें। इसे अंतिम अवसर समझा जाय।