*Godda news: ठाकुरगंगटी के तेतरिया में अवैध डंपिंग बालू का ढेर*

तस्वीर–ठाकुरगंगटी के तेतरिया में अवैध डंपिंग बालू का ढेर
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सरकारी आदेश की अनदेखी कर अवैध ढंग से की जा रही बालू की डंपिंग

विजय कुमार की रिपोर्ट

मेहरमा संवाददाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू उठाव एवं आपूर्ति के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को राज्य में लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है. इसके तहत 10 जून 2020 से 15 अक्तूबर 2020 तक बालू के खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने खान एवं भूतत्व विभाग को निर्देश दिया है कि बालू के खनन पर रोक लगाने संबंधी राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त एनजीटी के आदेश को सुनिश्चित करेंगे लेकिन तमाम निदेश को ताक पर रखकर ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध बालू खनन व डंपिंग कर बालू बेचने का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है

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प्रखंड के कई क्षेत्रों में खुलेआम बालू डंपिंग कर बेचा जा रहा है मालूम हो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश में कहा गया है कि मानसून के समय किसी भी कीमत पर बालू घाटों से बालू का उठाव नहीं हो. इसके बावजूद बालू का अवैध उठाव कर क्षेत्रों में खुलेआम बालू माफियाओं का धंधा जारी है.

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इस मसले को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों को हर हाल में सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि एनजीटी के आदेश का शत-प्रतिशत पालन कराया जाए. इसका उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की भी बातें भी कही है. लेकिन अब यह देखना है कि जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रखंड के पदाधिकारी कितना पालन करा पाते हैं और अवैध बालू के धंधा पर पूरी तरह रोक लग पाएगा।

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