सुप्रीम कोर्ट में देश का अंग्रेजी नाम इंडिया  से हटाकर भारत  करने का याचिका को कोर्ट ने सुनवाई के लिए किया सूचीबद्ध

NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट में देश का अंग्रेजी नाम इंडिया  से हटाकर भारत  करने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका को कोर्ट ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस मामले में दो जून को सुनवाई किया जाएगी। यह याचिका नमह नामक याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया है।

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पहले इस याचिका पर सुनवाई आज शुक्रवार के लिए निश्चित कि गई थी। परंतु
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे द्वारा कोर्ट नहीं आने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब इस याचिका को दो जून को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश किया जाएगा।

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यह अनुच्छेद इस गणराज्य के नाम से संबंधित है। यह याचिका दिल्ली के एक निवासी ने दायर की है और दावा किया है कि यह संशोधन इस देश के नागरिकों की औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। याचिका में 1948 में संविधान सभा में संविधान के तत्कालीन मसौदे के अनुच्छेद एक पर हुई चर्चा का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि उस समय देश का नाम ‘भारत’ या ‘हिंदुस्तान’ रखने की पूरी तरह से हिमायत की गई थी।

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याचिका के अनुसार, अगरचे यह अंग्रेजी नाम बदलना सांकेतिक लगता हो लेकिन इसे भारत शब्द से बदलना हमारे पूर्वजों के स्वतंत्रता संग्राम को न्यायसंगत ठहराएगा। याचिका में कहा गया है कि यह सही वक़्त है कि देश को उसके ओरिजिनल और प्रमाणिक नाम ‘भारत’ से जाना जाए।

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इस याचिका पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायाधीश अरुण मिश्रा की पीठ ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को नोटिस भी जारी किया था। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को किसी सरकारी कार्य के लिए आधिकारिक पत्रों में इंडिया नाम का इस्तेमाल करने से रोका जाए।

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