बाल देखभाल संस्थानों के कर्मियों एवं पदाधिकारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य गोड्डा।
झारखंड सरकार के विशेष सचिव सह निदेशक, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था) के निर्देश के आलोक में प्रत्येक बाल देखभाल संस्थानों के सभी कर्मी एवं पदाधिकारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। पत्र में झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2017 के नियम 26 उपनियम 6 का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज से संबंधित बाल देखभाल संस्थानों में कार्यरत कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। विशेष सचिव के पत्र में कहा गया है कि संबंधित संस्थाओं के पदाधिकारी यथा- अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी सदस्यों का भी पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाना है।
इस निमित्त पूर्व में भी सरकार के वरीय पदाधिकारियों द्वारा निदेश जारी किया गया है। उपायुक्त किरण पासी ने उक्त आदेश के अनुपालन हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश जारी किया है। साथ ही बाल देखभाल संस्थानों को भी इस महती कार्य में सहयोग करने हेतु पत्राचार किया है। यह नियम देश के सभी बाल देखभाल संस्थानों पर लागू है। सरकार और न्यायपालिका दोनों ही बाल देखभाल संस्थानों द्वारा जेजे एक्ट 2015 एवं जेजे रूल्स 2017 के अनुपालन को लेकर अति संवेदनशील है।