गढ़वा जिला प्रशासन ने लाॅकडाउन 4 में जारी किया छूट की लिस्ट
गढ़वा जिला प्रशासन ने लाॅकडाउन 4 में जारी किया छूट की लिस्ट
गढ़वा से नित्यानंद दूबे की रिपोर्ट:-गढवा: कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि को 18 मई से 31 मई 2020 तक बढ़ाया गया है ऐसे में उपायुक्त गढ़वा हर्ष मंगला ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जिले निम्नलिखित गतिविधि के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी.
1. औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां
2. निर्माण कार्य (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)
3. गोदाम/माल गोदाम
4. हार्डवेयर/ निर्माण कार्य से जुड़े सामान(सीमेन्ट/छड़ इत्यादि)/टेलीकॉम कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स, किताब की दुकान/स्टेशनरी
5. नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में मोबाइल, घड़ी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से जुड़े उत्पाद जैसे कंप्यूटर, उपभोक्ता विद्युत उत्पाद जैसे रेफ्रिजरेटर/ एयर कंडीशनर/ एयर कूलर इत्यादि6.निजी कार्यालय