आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने को लेकर छापामारी दल का गठन
आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने को लेकर छापामारी दल का गठन
गोड्डा
उपायुक्त सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा – 2, 3 एवं 4 के तहत झारखंड राज्य महामारी रोग (COVID-19) विनियमन, 2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड राज्य अपने क्षेत्राधिकार में अपने दिनांक 31-03-2020 तक पूर्णतया तालाबंदी की स्थिति को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त लॉक डाउन के दौरान रोजमर्रा जरूरत के सामानों की आपूर्ति आम लोगों को हो सके इसके लिए किराना, मेडिकल, LPG गैस एवं अन्य अनावश्यक वस्तुओं की बिक्री हेतु समय निर्धारित कर संबंधित दुकानें खुले रहने की छूट दी गई है। विक्रेताओं के द्वारा इसका नाजायज फायदा उठा कर मूल्य से अधिक दाम पर सामानों की बिक्री किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है, जो उचित नहीं है।
उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में छापेमारी एवं आवश्यक जांच हेतु निम्न प्रकार अनुमंडलवार छापामारी दल का गठन किया जाता है:-
1. गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र :-
1. श्रीमती प्रतिभा कुजुर, कार्यपालक दंडाधिकारी गोड्डा.
2. श्री नरेंद्र कुमार, श्रम अधीक्षक गोड्डा.
2. महागामा अनुमंडल क्षेत्र:-
1. मो0 एजाज आलम, कार्यपालक दंडाधिकारी महागामा.
2. श्री अरविंद देवाशीष टोप्पो, अंचल अधिकारी महागामा.
उपरोक्त गठित छापामारी दल अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित अंकित दुकानों में छापेमारी कर तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपनी निगरानी में छापामारी कराएंगे एवं विक्रेताओं से सामानों के भंडारण की स्थिति एवं मूल्य संबंधी प्रतिवेदन/ सूची प्राप्त करेंगे। खाद्य आपूर्ति एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो, इसके तहत आवश्यक वस्तु का भंडारण एवं उपलब्धता के लिए परिवहन इत्यादि हेतु आवश्यक अनुमति प्रदान करेंगे। ताकि इस विषम परिस्थिति में आम जनों को असुविधा नहीं हो।