कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा *The Jharkhand State Epidemic Disease* Regulation, 2020 जारी किया गया हैं।
*■ 14 अप्रैल तक सभी स्कूल-कॉलेज, मॉल, मल्टीप्लेक्स ,जैविक उद्यान इको पार्क बायोडायवर्सिटी पार्क बंद रखने का आदेश:- प्रभारी उपायुक्त श्री रंजीत कुमार लाल ….*
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*■ व्यायामशाला , क्लबों के तरनताल संग्रहालय सिनेमाघरों, स्वीमिंग पूल, पार्क, भी 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे….*
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*■ सावधानी एवं सतर्कता और स्वच्छता यही है कोरोना से बचाव के मूल बातें :- प्रभारी उपायुक्त गोड्डा श्री रंजीत कुमार लाल..*
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■ प्रभारी उपायुक्त श्री रंजीत कुमार लाल के द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा *The Jharkhand State Epidemic Disease* Regulation, 2020 जारी किया गया हैं। इसके अलावे उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान समय में इस बीमारी की कोई वैक्सीन अथवा दवाई उपलब्ध नही हैं। अतः सावधानी और स्वच्छता बरत कर ही इससे बचा जा सकता है।
*■ उक्त रेगुलेशन के आलोक में विषय की गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं….*
*1* इसको लेकर गोड्डा जिला सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है उक्त आइसोलेशन वार्ड में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्गत प्रोटोकॉल के अनुरूप की गई है।
*2* सर्वजनिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने को बिना वजह न जाने की सलाह दी जाती है, तथा बहुत भीड़ वाले आयोजनों को रोकते हुए आगे किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
*3* इसके अलावा कोरोना को लेकर अफवाहों पे न धयान दें साथ ही मास्क की आवश्यकता केवल संक्रमित व्यक्तियों तथा इनके चिकित्सा करने वाले चिकित्सा कर्मियों के लिए है। सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों को मास्क लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
*4* इसके अलावा जिले के अंतर्गत खेलकूद से संबंधित सभी आयोजन सांस्कृतिक महोत्सव आदि जहां तक संभव हो स्थगित रखे जाएंगे। साथ ही ऐसे भवनों में सरकारी भवनों प्राइवेट सभागार अधिवेशन भवन धर्मशाला आदि के आरक्षण को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए दिनांक 14.4.2020 तक होने वाले आयोजनों को स्थगित कर दिया जाता है।
*5* इसके अलावा गोड्डा जिले के अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से दिनांक 14.04.2020 तक बंद किया जाता है।
*6* इसके अलावा राज्य से अवस्थित सभी भीड़ वाले पर्यटक स्थल, मल्टीप्लेक्स, बायोडायवर्सिटी पार्क , जैविक उद्यान, आदि को तत्काल प्रभाव से दिनांक 14.04.2020 तक बंद रखा जायेगा।
*7* इसके अलावे जिला स्तर के अंदर अवस्थित सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, क्लबों के तरनताल, व्यायामशालाएं को दिनांक 14.04.2020 तक बंद किया जाता है।
*8* गोड्डा जिला अंतर्गत अवस्थित मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा उक्त स्थानों पर हाथ धोने की व्यवस्था तथा कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता हेतु पोस्टर बैनर आदि को लगाने की व्यवस्था का निर्देश दिया जाता है।
विदित हो कि वर्तमान समय में एक नए प्रकार के वायरस COVID- 19 *”नोवल कोरोना वायरस”* का संक्रमण हुआ है एवं विश्व स्वास्थ संगठन के द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। उक्त वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु *”मास्क”* एवं *सैनिटाइजर* को आवश्यक वस्तु के रूप में *”आवश्यक वस्तु अधिनियम”* के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है।
अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रभारी उपायुक्त गोड्डा श्री रंजीत कुमार लाल के निर्देशानुसार गोड्डा जिले में मास्क एवं सैनेटाइजर की उचित मूल्य पर बिक्री एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा एवं महागामा को निदेशित किए गए है।
जिला में अवस्थित सभी मेडिकल दुकानों पर मास्क एवं सैनेटाइजर की उचित मूल्य पर बिक्री एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा इसकी कालाबाजारी करने वाले पर विधिवत कार्यवाही करते हुए प्रभारी उपायुक्त गोड्डा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
*10* जिले अवस्थित भीड़भाड़ वाली जगहों एवं बस स्टैंडों पर एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी जहां विशेषकर बाहर से आने वाले यात्रियों को आवश्यक प्राथमिक जांचोपरांत इस बीमारी के संबंध में उचित मार्गदर्शन एवं निर्देश दिए जाएंगे सिविल सर्जन गोड्डा को इसके लिए निर्देशित किए गए।
*11* जिले के अंदर अवस्थित सभी सरकारी शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, महाविद्यालय ,कोचिंग संस्थान ,को तत्काल प्रभाव से 14 .04. 2020 तक बंद किया जाता है ।इस संबंध में संबंधित विभागों के द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं ।इस अवधि में पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं एवं परीक्षा के मूल्यांकन कार्य यथावत जारी रहेंगे ।परीक्षा से पहले परीक्षा कक्षों की उचित साफ-सफाई तथा बेंच तथा कुर्सी को उचित तरीके से डिस्इन्फेक्टेड करने की व्यवस्था शिक्षण संस्थानों के द्वारा की जाएगी इनके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित किए गए।
*12* महोदय के द्वारा समय-समय पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं मार्ग दिशाओं का अक्षरशः अनुपालन सिविल सर्जन गोड्डा को सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए।
*13* जिला स्तर पर आउटब्रेक रिस्पांस कमिटी का गठन कराते हुए जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम (आईडीएसपी )कार्यक्रम के अंदर गठित कमिटी के निर्देशों का अनुपालन सिविल सर्जन गोड्डा को सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए।
रिपोर्टर :-संदीप राज, गोड्डा ।