मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने न्यायालय में कलम बंद कराया अपना बयान, वर्ष 2021 में सीजेएम के न्यायालय में दाखिल किया था
मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने न्यायालय में कलम बंद कराया अपना बयान
——– वर्ष 2021 में सीजेएम के न्यायालय में दाखिल किया था परिवाद पत्र
———–तीन लोगों पर लगाया था छवि को बदनाम करने की साजिश का आरोप
साहिबगंज।
वर्ष 2021 में न्यायालय के आदेश पर जिले के जिरवाबाड़ी ओपी में दर्ज हुए कांड संख्या 206 को लेकर मामले के वादी सह मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) शनिवार को न्यायालय में उपस्थित होकर सीजेएम के समक्ष अपना बयान कलम बात करवाया।
दरअसल वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री (Hemant Soren) के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने न्यायालय में परिवाद दाखिल करते हुए एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार तीर्थनाथ आकाश, रांची हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार और तथाकथित समाजिक कार्यकर्ता अनुरंजन अशोक पर अपनी छबि को धूमिल करने का आरोप लगता था।
कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए इसकी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जिरवावड़ी ओपी को दिया था। जिसमें पंकज मिश्रा ने बताया था कि अनुरंजन अशोक ने उसपर मनिहारी और कटिहार के बीच में 200 एकड़ जमीन खरीदने, गिट्टी, कोयला, पत्थर, बालू की माफिया गिरी कर 200 करोड़ रुपए अर्जित करने की बात कही थी।
बाद में एक यूट्यूब चैनल में आकाश तीर्थ नाथ और अधिवक्ता राजीव रंजन ने गलत तरीके से उनके खिलाफ खबर चला कर उन्हें बदनाम करने की साजिश की। इधर मामले को लेकर अपना बयान कलम बद्ध कराने के उपरांत पंकज मिश्रा ने कहा कि गलत तथ्यों के सहारे उनकी छवि को बदनाम करने की साजिश की गई थी।
उन लोगों के गलत कृत्यों के चलते उनकी छवि धूमिल हुई है। इस कारण वे खुद और उनका पूरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है। इसको लेकर वे न्यायालय की शरण में है।