नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 15 साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 15 साल की सजा
-25 हजार जुर्माना व 10 हजार पीड़िता को देने का कोर्ट ने दिया आदेश
-खलिहान से नाबालिग को ले गया था बासुकिनाथ, जबरन किया था दुष्कर्म
गोड्डा।
गोड्डा जिला जज तृतीय संजय कुमार उपाध्याय के न्यायालय ने देवदांड़ थाना क्षेत्र के डुलू गांव निवासी लखिया मिर्धा को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाकर 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना एवं 10 हजार रुपये पीड़िता को देने की आदेश ने न्यायालय ने दिया है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। देवदांड़ थाना में 22 जनवरी 2020 को दर्ज प्राथमिकी में थाना क्षेत्र के बंगी टोला निवासी धनय किस्कू ने कहा था कि उसकी 11 वर्षीय बहन को शादी की नियत से डूलू गांव के लखिया मिर्धा ने चोरी छिपे तरीके से भगा ले गया था। काफी छानबीन के बाद 16 जनवरी 2020 को पता चला कि लखिया मिर्धा ने अपने खलिहान में मारपीट कर नाबालिग को रामगढ़ ले गया। वहां से बस से बासुकीनाथ ले गया। इस दौरान उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। चार दिनों तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपित लखिया मिर्धा को पुलिस ने बीते 23 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से वह जेल में ही बंद है। उक्त केस के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष नौ गवाहों का परीक्षण किया गया। उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपित को 15 वर्ष कारावास, 25 हजार जुर्माना, 10 हजार रुपये पीड़िता को देने तथा भादवि की धारा 363 में दोषी पाकर पांच साल कारावास, तीन हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त तीन माह का कारावास काटना होगा।