पत्नी को जलाकर मारने वाले को कोर्ट से नहीं मिली राहत

पत्नी को जलाकर मारने वाले को कोर्ट से नहीं मिली राहत

गोड्डा।

गोड्डा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा के न्यायालय ने सामूहिक रूप से विवाहिता की किरासन तेल छिड़ककर हत्या करने के आरोपित पति कुर्मीचक के अनिल पंडित की जमानत याचिका खारिज कर दी। आठ जून 19 को मुफसिल थाना में दर्ज प्राथमिकी में बंका जिला अंतर्गत धोरैया थाना क्षेत्र के जौकी निवासी रीता देवी ने कहा है कि चार जून 19 को 11:30 बजे दामाद अनिल पंडित ने सूचित किया कि उसकी लड़की प्रीति देवी सदर अस्पताल में भर्ती है। सूचना पाकर वह सदर अस्पताल पहुंची। वहां जाकर देखा कि उसकी बेटी प्रीति बेड़ पर पड़ी कराह रही है और पूरे शरीर पर पट्टी- बैंडेज है। दामाद को पूछने पर बताया कि वह घर से बाहर चला गया था। अचानक गांव में हल्ला सुनकर वह दौड़कर घर आया तो देखा की उसकी पत्नी जल रही थी। उसने आग बुझाने का भी प्रयास किया। इस दौरान उसका हाथ भी जल गया है। लड़की को पूछने पर बताया कि उसके ससुर हीरालाल पंडित, सास राम प्यारी देवी एवं ग्रामीण ज्ञानदेव पंडित सभी कुर्मीचक निवासी ने मिलकर उसपर किरासन तेल छिड़क दिया और जलती ढि़बरी से आग लगा दिया। चिल्लाने पर ग्रामीण दौड़कर आये तबतक वह बुरी तरह जल चुकी थी। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी बेटी प्रीति देवी का सात जून 19 को निधन हो गया।

बालू का अवैध रूप से उठाव करने वाले को नहीं मिली जमानत: एक अन्य मामले में अवैध रूप से बालू का उठाव करने के आरोप में जमनी पहाड़पुर के अमीत कुमार बगवै की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में खान निरीक्षक दिलीप कुमार ने कहा है कि बीते 28 अप्रैल को गश्ती के दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगनाडीह से ट्रैक्टर जब्त किया था। इसमें ट्रैक्टर के मालिक अमित कुमार बगवै को पकड़ा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अगर हां तो यहां दबाए
1
Need Help?
क्या आप कुछ खबरें देना चाहते है या खबर पाना चाहते है?