कोरोना काल में दवा दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति की मांग बढ़ी

कोरोना काल में दवा दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति की मांग बढ़ी

पलामू।

पलामू जिले में कोविद-19 के संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए खुदरा व्यवसाय के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने की मांग बढ़ गयी है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी है।

जिले में अबतक दवा के पांच सौ थोक एवं खूदरा के अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी हैं। इधर पिछले डेढ़ वर्ष में पच्चास लोगों ने अनुज्ञप्ति हासिल करने के लिए औषधि नियंत्रण प्रभाग के पास आवेदन दिया हैं।

पलामू जिले के औषधि नियंत्रक (ड्रग इंस्पेक्टर) अबरार आलम ने बताया कि, शहरी क्षेत्र में दवा दुकान खोलने के लिए तीन हजार और ग्रामीण इलाके के लिए एक हजार रुपये के शुल्क निर्धारित है और अनुज्ञप्ति वही प्राप्त कर सकता है, जिसके पास एक सौ बीस वर्ग फुट की जगह हो।

उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि, विगत पांच जून को मेदिनीनगर में पटना से मेदिनीनगर लाई जा रही दवा की पेटियां स्थानीय पुलिस ने पकङ कर उनके हवाले किया था और उन्होंने उक्त संबंध में कारवाई करते हुए ” ड्रग एण्ड काॅस्टेमैटिक अधिनियम” की धारा 1945 के तहत जांच रिपोर्ट अदालत को समर्पित किया था, इसके बाद की प्रगति रिपोर्ट से वह अवगत नहीं है।

आलम ने बताया कि, उक्त अधिनियम गैर जमानती है और उसके तहत गत पांच जून को गिरफ्तार चार दवा व्यवसायियों के साथ पुलिस एवं अदालत द्वारा क्या कारवाई हुई, यह भी उन्हें सूचना नहीं है। औषधि नियंत्रक ने बताया कि, दवा के ध॔धे में गिरफ्त में आए चारों दुकानदारोंके पास कारोबार की अनुज्ञप्ति थी, मगर दवा के कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, इसके अतिरिक्त कम तापमान में रखे जाने वाले दवाइयां को मेदिनीनगर लाने में लापरवाही बरती गई थी।

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