पलामू जब्त साढे सतरह हजार लीटर स्पिरिट की जानकारी आबकारी को नहीं है: अधीक्षक
पलामू जब्त साढे सतरह हजार लीटर स्पिरिट की जानकारी आबकारी को नहीं है: अधीक्षक
पलामू।
पलामू जिले पुलिस द्वारा साढे सतरह हजार लीटर जब्त मामले की कोई जानकारी उत्पाद (आबकारी )विभाग को नहीं है।
यह पुष्टि आज उत्पाद अधीक्षक सुश्री विमला लकङा ने की है।
उल्लेखनीय है कि, गत 25 अप्रैल को रेहला में सात हजार और मेदिनीनगर में गत 15 मई को साढे दस हजार लीटर स्पिरिट पुलिस ने एक विशेष छापामारी में बरामद किया था।
इस मामले में पुलिस ने पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक बिहार के जनता दल (यूनाइटेड) के प्रदेश महासचिव विजय सिंह पटेल भी शामिल थे, जिसे तत्काल पलामू पुलिस ने बिना अदालत में पेश किए बिहार पुलिस को सौंप दिया था, बाकी अन्य चार को न्यायालय में प्रस्तुत कर मेदिनीनगर केन्द्रीय कारा चौदह दिन लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।
उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि, कायदे से पुलिस को मामले की जानकारी उत्पाद विभाग को देना चाहिए था, ताकि स्पिरिट की गुणवत्ता और यह किस स्पिरिट के भंडार से संबंधित है, इसका पता लगाया जा सके।
सुश्री लकङा ने बताया कि, पलामू प्रमंडल के लिए एक ही स्पिरिट गोदाम है, जो पलामू, लातेहार और गढवा जिले के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत एजेंसियों को स्पिरिट आपूर्ति करती है और वह भंडार मेदिनीनगर के रेङमा मोहल्ले में रांची मार्ग में अवस्थित है।
उन्होंने बताया कि, जब्त स्पिरिट को अधिकृत एजेंसी के गोदाम में उपलब्ध स्पिरिट से मिलान करने के बाद ही मालूम होता कि, बरामद स्पिरिट यहां से आपूर्ति की गयी है या बाहर से, इससे बङे रैकेट की खुलासा हो सकती थी।
इस बीच, पलामू के जिला पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि, जब्त स्पिरिट मामले में रेहला के थाना प्रभारी भगवान सिंह को निलंबित कर दिया गया है और चार को जेल भेजा गया है।
उन्होंने बताया कि, स्पिरिट मामले में आबकारी महकमे को सूचना दिया जाना गैर जरुरी है ।पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है।
गौरतलब है कि, मेदिनीनगर के सिंगरा से जब्त स्पिरिट के साथ पुलिस ने नौ लाख बत्तीस हजार रुपये आरोपियों के पास से बरामद किए गए थे।