-गोड्डा शहरी क्षेत्र एवं अनुमंडल के विभिन्न इलाकों में बढ़ते गंदगी को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी हुए गंभीर
–ऐसी गंदगी फैलाना हो सकता है गोड्डा वासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक:- ऋतुराज
गोड्डा।
अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने जानकारी देते हुए बताया कि गोड्डा शहरी क्षेत्र एवं अनुमंडल के विभिन्न शहरी इलाकों में जगह जगह पर गंदगी बढ़ती जा रही है। ठेले-खमोचे एवं सड़क के किनारे अवस्थित दुकानदारों के द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसी गंदगी फैलाना गोड्डा के लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं Epidemic Diseases Act. 1897 के अंतर्गत गोड्डा अनुमंडल के सभी दुकानदारों को निर्देश दिया जाता है कि गांधी जयंती के अवसर पर दिनांक 02.10.2020 से अपने अपने दुकान के सामने एक-एक डस्टबिन लगाना सुनिश्चित करेंगे। तब ही अपनी अपनी दुकान खोलेंगे तथा डस्टबिन में डाले गए गंदगी को निकटतम बड़े डस्टबिन में अथवा नगर परिषद की गाड़ी में डालना सुनिश्चित करेंगे। सभी दुकानों के आसपास बिल्कुल साफ सफाई होना चाहिए।
इंसिडेंट कमांडर, / अंचल अधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसकी जांच दिनांक 02.10.2020 से 1 सप्ताह बाद करते हुए जिन दुकानदारों द्वारा उपरोक्त आदेश का पालन करते हुए नहीं पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, Epidemic Diseases Act. 1897 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।