स्थानीय थाना क्षेत्र के मेहरमा मौजा स्थित जमाबंदी नंबर 103, दाग संख्या- 79 के जमाबंदी रैयत सोहराय टुडू उर्फ बबलू टुडू की जमीन पर अवैध तरीके से नारायण पंडित समेत अन्य द्वारा मकान बनाकर काफी दिनों से कब्जा कर रह रहा था। मामले को लेकर सोहराय टुडू ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय ने जमाबंदी रैयत सोहराय टुडू के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसला के बाद मेहरमा के अंचलाधिकारी के निर्देश पर उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर रैयत को कब्जा दिलाया गया। इस मौके पर प्रखंड प्रशासन समेत मेहरमा पुलिस उपस्थित थी। इधर न्यायालय द्वारा न्याय दिलाने पर सोहराय टुडू ने खुशी का इजहार किया है। साथ ही जिला प्रशासन एवं अंचल प्रशासन को धन्यवाद दिया है।