निजी वाहन चालकों को मास्क एवं ग्लव्स लगाना अनिवार्य
– एसडीओ की उपस्थिति में हुई बैठक में परिवहन पदाधिकारी ने बस मालिकों को दिया निर्देश
गोड्डा।
कोविड-19 के मद्देनजर निजी वाहन चालकों को मास्क , फेस कवर एवं ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा। शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज, ज़िला परिवहन पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार रजक एवं डीपीआइयू के द्वारा ज़िला अंतर्गत सभी बस स्वामियों के साथ बैठक आयोजित की गई । बैठक में मुख्य रूप से परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा कोविड-19 संबंधी प्राप्त निर्देश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में निर्देश दिया गया कि निजी वाहन – टैक्सी,बस के चालक को मास्क,फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। निजी वाहन- टैक्सी, बस में स्प्रे, सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा। 52 सीट में अनुमान्य 26 यात्री,48 सीट में अनुमान्य 24 यात्री, 32 सीट में अनुमान्य 16 यात्री, और 22 सीट में अनुमान्य 11 यात्री बैठाने का निर्देश दिया गया। बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बस में साफ सफाई का ध्यान रखने का निर्देश भी दिया गया। निर्धारित परमिट, रूट के अनुसार ही बसों या वाहनों का परिचालन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के द्वारा सभी बस स्वामी को चेताया गया कि उक्त बिन्दुओं का पालन नही करने पर सख़्त कार्यवाही की जाएगी।