प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय जायेंगे ग्राम प्रधान
रिपोर्ट: देवेंद्र कुम्भकार
जमशेदपुर।
पटमदा के लावा गांव के ग्राम प्रधान वृंदावन दास ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी चोला मंडलम के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ साल पूर्व उन्होंने एक मारूति वैन फाइनेंस कराया था। जिसमें उन्होंने पटमदा बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया था और किश्त की राशि उनके एकाउंट नंबर 450510100016598 से प्रतिमाह के 20 तारीख को काटने के लिए करार हुआ था। उन्होंने बताया कि उनके एकाउंट में पर्याप्त मात्रा में राशि होने के बावजूद 6 माह का किश्त नहीं काटा गया और उसके लिए उन्हें ही दोषी मानते हुए प्रतिमाह 1 हजार रुपये की दर से चेक बाउंस का चार्ज वसूल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ यही नहीं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कभी बिष्टुपुर आफिस तो कभी दिल्ली के नाम पर फोन करते हुए लगातार उन्हें धमकियां देते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने 23 सितंबर तक का बैंक स्टेटमेंट निकालकर लाया है जिसकी जांच करने पर पता चलता है कि उनके एकाउंट में हमेशा 15 हजार रुपये से अधिक का बैलेंस मौजूद हैं जबकि प्रत्येक किश्त की राशि मात्र 4650 रुपये ही है। इस संबंध में कंपनी के कर्मचारी अभिषेक ने बताया कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बैंक से किश्त की राशि नियमित क्यों नहीं कट रही है, हो सकता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो। वहीं भुक्तभोगी ग्राम प्रधान वृंदावन का कहना है कि जब वे नियमित तौर पर बैंक के माध्यम से या नगद रूप में किश्त की राशि जमा करते आ रहे हैं और अगर कहीं तकनीकी खराबी ही है तो उसके लिए बार-बार धमकियां देना कितना जायज है। उन्होंने बताया कि इस माह भी जब 20 तारीख को बैंक से चेक के माध्यम से किश्त काटने का मैसेज नहीं आया तो दूसरे ही दिन बिष्टुपु।