पंचायत सरकार भवन निर्माण स्थल से संबंधित भूमि मामले की जांच अधिकारियों ने की
पंचायत सरकार भवन निर्माण स्थल से संबंधित भूमि मामले की जांच अधिकारियों ने की
ब्रजेश राठौर
पंजवारा /बांका
पंजवारा पंचायत अंतर्गत चरसिया मौजा के माराटीकर में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य पर पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद रोक लग गई है।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से उक्त स्थल पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया है।वहीं न्यायालय के आदेश के अनुसार इसको लेकर रविवार को बांका की भूमिसुधार उपसमाहर्ता वंदना सिन्हा की अगुवाई में अधिकारियों ने पंचायत सरकार निर्माण स्थल से संबंधित भूमि की जांच की एवं वहां मौजूद संबंधित रैयतों से जमीन से जुड़े कागजात के बारे में जानकारी ली।
इस दौरान वहाँ उपस्थित बाराहाट के अंचलाधिकारी विकास कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अवधेश कुमार,अंचल अमीन शशिकांत साह,मुखिया भोला पासवान, पंचायत सचिव राजेश कुमार रौशन, राजस्व कर्मचारी रानू कुमार ,वादी के अमीन सुनील मिश्रा सहित अन्य ने वादी मदन कापरी सहित अन्य की उपस्थिति में संबंधित जमीन की मापी की एवं वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों का अवलोकन किया।
सीओ विकास कुमार ने बताया कि जमीन की मापी अभी तक पूरी नहीं हुई है एवं वादी के द्वारा सभी कागजात अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।जानकारी हो कि पंजवारा पंचायत अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण चरसिया मौजा के माराटीकर में कराया जा रहा था।
जिसको लेकर वादी मदन कापरी एवं अन्य पक्षकारों ने जमीन पर दावा पेश करते हुए पटना हाई कोर्ट में सीडब्ल्यूजेसी वाद दायर किया था। जिसके आलोक में हाई कोर्ट ने उक्त स्थल पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया था एवं जिलाधिकारी को उक्त मामले को लेकर निर्देश दिया था।