Jharkhand News:2016 से अटकी संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता: रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

2016 से अटकी संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता: रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

जमशेदपुर।

जमशेदपुर से आई खबर के मुताबिक, संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2016 के अंतर्गत राज्य स्तरीय मेधा सूची में शारीरिक शिक्षक और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायादेश पारित किया गया है।

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इसके बाद समाहरणालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी की उपस्थिति में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक हुई जिसमें अभ्यर्थियों को जिला का विकल्प प्रदान करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश का अक्षरश पालन करते हुए आगे की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं।

इस नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के लिए चयन किया जाएगा। इस समय, संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर उन्हें सम्बंधित जिले का विकल्प दिया जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश का अक्षरश पालन करते हुए पूरा करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए।

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2016 में तकनीकी हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला तकनीकी पेच में फंस गया था. इस मामले में दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद जेएसएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसमें याचिका दाखिल करनेवाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसे 245 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है. ये है मामला 2016 में जो नियोजन नीति निर्धारित की गई थी, उसके तहत झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था।

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वहीं गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी. इसी नीति के तहत वर्ष 2016 में अनुसूचित जिलों में 8423 और गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

13 अनुसूचित जिले के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किए जाने के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया ठप पड़ गई थी. हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने 21 सितंबर 2020 को राज्य सरकार की नियोजन नीति और हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त कर दिया था।

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हाईकोर्ट 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करते हुए गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्ति को बरकरार रखा था. कोर्ट फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थी सत्यजीत कुमार एवं अन्य की ओर एसएलपी दायर की गई जिसपर सुप्रीम इस मामले में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और जेएससीसी को प्रकाशित अंतिम मेधा सूची को आधार मानकर राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था. इसमें पूर्व में हुई नियुक्ति को भी बरकरार रखने को कहा था. इसी के तहत अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है।

 

 

 

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