Godda News:विधायक प्रदीप यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बाईज्जत बरी,
_विधायक प्रदीप यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बाईज्जत बरी
भारत के संविधान पर पूरा भरोसा था की न्याय मिलेगा और अंततः न्याय की जीत हुई : प्रदीप
गोड्डा।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित विधायक प्रदीप यादव को दो मामलों से बाईज्जत बरी कर दिया है। पहला मामला अडानी पावर प्लांट से जुड़ा था जबकि दूसरा मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का था। अदालत ने दोनों मामलों में पोड़ैयाहाट विधायक को बरी कर दिया है।
क्या है मामला?
विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मामले में उन्हें पांच महीने जेल में रहना पड़ा था। इन आरोपों के बावजूद, साक्ष्य के आभाव में माननीय न्यायालय ने सोमवार को उन्हें बाईज्जत बरी कर दिया।
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इस मामले में विधायक पर लगाए गए आरोप थे कि उन्होंने अडानी के सर्वे के दौरान कार्य में बाधा उत्पन्न की थी और सर्वे टीम की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी।
सत्यमेव जयते ।
तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा अडानी का रास्ता आसान करने के लिए मुझपर कई फर्जी मामले दर्ज किए गए थे जिसमें से आज एक और मामले में मुझे माननीय न्यायालय ने बाईज्जत बरी कर दिया है। इन मामलों के कारण मुझे 5 माह तक जेल में रहना पड़ा। मुझे बाबा साहब द्वारा रचित 1/2 pic.twitter.com/2nU1HnDvSc— Pradeep Yadav (@PradeepYadavMLA) February 20, 2023
जबकि दूसरे मामले में, विधायक ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भाजपा प्रत्याशी सांसद निशिकांत दुबे को अडानी और कॉरपोरेट का दलाल कहा था, जिसके बाद उन्हें आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में भी साक्ष्य के आभाव में माननीय न्यायालय ने विधायक प्रदीप यादव को बाईज्जत बरी कर दिया है।
अडानी पावर प्लांट के विरोध में विधायक गिरफ्तार हुए थे।
विधायक को अडानी पावर प्लांट के खिलाफ विरोध करने का आरोप लगा था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में यह विवाद बढ़कर राष्ट्रीय स्तर विवाद हो गया था। स्थानीय रैयतों की मांग को लेकर प्रदीप यादव सुर्खियां में थे। इस मामले में उन्हें जेल में भी रखा गया था।
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मोतिया में अडानी पावर प्लांट शुरू हो चुकी है: अडानी पावर के 1600 मेगावाट के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है और 800 मेगावाट के बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो गया है जो बांग्लादेश को आपूर्ति की जा रही है।
पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा- न्याय की जीत हुई है। अदालत के फैसले के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। दूसरी ओर, वादी पक्ष के वकील पारस सिन्हा ने बताया कि दोनों मामलों में साक्ष्य के अभाव में पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव को बरी कर दिया गया है।