10 जून से नदियों से बालू उठाव पर रोक
10 जून से नदियों से बालू उठाव पर रोक
पाकुड़।
उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देशानुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आलोक में पाकुड़ जिला अंतर्गत सभी
नदी बालू घाटों से मानसून सत्र 10-06-2022 से 15-10-2022तक नदी से बालू का उठाव पर पूर्णतः रोक रहेगी।
यदि नदी बालू घाटों से बालू का उठाव करते हुए पाए जाते हैं तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।