पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोपित को आजीवन कारावास
पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोपित को आजीवन कारावास
गोड्डा।
गोड्डा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा की अदालत ने पत्नी को केरोसिन छिड़ककर जलाकर मारने के आरोपित पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी बिल्टू यादव को दोषी पाकर आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.
मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता मुन्नी देवी ने अस्पताल में पुलिस को बयान दिया था कि 12 मई 2018 की शाम उसके पति बिल्टू यादव ने पांच हजार रुपये की चोरी का आरोप लगाकर जान से मारने की कोशिश की. अस्पताल में तब मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया था कि उसने रुपये नहीं लिए थे.
इसके बाद भी बिल्टू यादव ने मुन्नी देवी के शरीर पर केरोसन छिड़कर जिदा जला दिया. जब वह जलने लगी और जोर-जोर से चिल्लाने लगी तो आसपास के ग्रामीण दौड़कर आये और पानी से आग बुझाया. कहा कि इस दौरान उसके सास-ससुर ने भी आग बुझाने का प्रयास नहीं किया.
इसके बाद उसे ग्रामीणों ने सदर अस्पताल गोड्डा पहुंचाया. जहां उसका इलाज किया गया. इसके बाद गंभीर से जली मुन्नी देवी को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान 13 मई 2018 को उसकी मौत हो गई.
मामले के विचार के दौरान न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से आठ व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का परीक्षण कराया गया. उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत पति बिल्टू यादव को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.