Jharkhand Cabinet Decision: झारखंड में सरकारी नौकरियों की बहार… हेमंत कैबिनेट ने किए ताबड़तोड़ फैसले; 37 प्रस्‍तावों पर मुहर

रांची,समाचार आजतक टीम। Jharkhand Cabinet Decision हेमंत सरकार अब झारखण्ड सरकारी बहाली का पिटारा खोलने जा रही है. शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 14 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की स्वीकृति मिल गई. जिससे ​झारखंड में बड़े पैमाने पर होनेवाली सरकारी बहालियों का रास्ता साफ हाे गया है.

इसके अलावा, देर रात तक कैबिनेट में विचार करने के लिए नियुक्ति नियमावली संशोधित होकर कैबिनेट विभाग में पहुंचती रहीं. इन सभी नियमावलियों को कैबिनेट की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी. ये सभी नियुक्ति नियमावलियां कार्मिक, उत्पाद एवं मद्य निषेध, पंचायती राज व अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर होनेवाली बहालियों से संबंधित है. शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई.

पूर्व में लागू नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन करते हुए यह प्रविधान किया गया है कि तृतीय श्रेणी के इन पदों पर नियुक्ति सामान्य श्रेणी के उन अभ्यर्थियों की ही होगी जिन्होंने झारखंड के स्कूलों से दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण है. आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस प्रविधान को पूर्व में ही कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर होनेवाली नियुक्तियों में लागू कर दिया गया है. इसे सभी नियुक्ति नियमावलियों में शामिल करना है.

इधर, कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों को मिलनेवाली महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने पर भी सहमति दी गई. राज्य कर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दी गई है. बढ़ी हुुई दर एक जुलाई 2021 के ही प्रभाव से लागू होगी। साथ ही इसका लाभ पेंशनधारियों को भी मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में राज्य में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने पर भी सहमति बनी. वैसे सभी लोग जो सरकारी पेंशन या अन्य पेंशन से वंचित हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा.

इस निर्णय के साथ ही 1.24 लाख लाभुकों को तत्काल लाभ दिया जा सकेगा। वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को मिलाकर राज्य में 13,16,100 लाभुकों के खाते में हर माह पेंशन दी जा रही है। कैबिनेट की बैठक में सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साइकिल दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा गाेविंदपुर-दुमका सड़क के लिए 31 करोड़ रुपये और झरिया-बलियापुर सड़क के लिए 44 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.

मिलेगी मफतलाल की धोती साड़ी

राज्य में संचालित ””सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना”” अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को वस्त्रों के वितरण हेतु झारखंड वित्त के नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत जनहित में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आमंत्रित निविदा के आधार पर चयनित आपूर्तिकर्ता मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पूर्व की दर एवं शर्तों पर आगामी छह माह हेतु वस्त्रों की आपूर्ति प्राप्त किए जाने की स्वीकृति दी गई.

इन नियमावलियों में संशोधन को मिली स्वीकृति

  • झारखंड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

  • झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2021″ के गठन की स्वीकृति दी गई.

    • वित्त (अंकेक्षण) विभाग अंतर्गत झारखंड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2015 (संशोधित) के कंडिका 2 (क) एवं 3 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.

    • द झारखंड स्टेट सिविल कोर्ट्स कोर्ट मैनेजर ( रिक्रूटमेंट, कंडीशनस ऑफ़ सर्विस, कंडक्ट एंड एपीयएल) रूल्स, 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई.

झारखंड कैबिनेट के फैसले

  • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन,अनुदान राशि की अधिसीमा,भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित करते हुए मुख्यमंत्री रोगी सहायता योजना करने की स्वीकृति दी गई.

  • पथ प्रमंडल दुमका अंतर्गत गोविंदपुर-साहिबगंज पथ किलोमीटर 143.00 से किलोमीटर 188.00 (कुल 46.00 किलोमीटर) तक मजबूतीकरण/राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु रुपए 31 करोड़ 98 लाख 21 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

  • पथ प्रमंडल धनबाद अंतर्गत झरिया बलियापुर पथ (कुल लंबाई 11.440) को 2 लेन पेव्ड सोल्डर सहित में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु 44 करोड़ 49 लाख 77 हजार 600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कोविड-19 इमर्जेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेरेडनेस पैकेज फेज-II के अधीन भारत सरकार द्वारा आरओपी में स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय किए जाने हेतु 6 अरब 38 करोड़ 90 लाख रुपए मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति दी गई.

  • झारखंड राज अंतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.

  • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों के कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार एवं लॉकडाउन अवधि हेतु अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई.

  • वर्ष 1981-82 चरण के परियोजना उच्च विद्यालयों के छूटे हुए शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 1982 अथवा नियुक्ति/योगदान तिथि, जो बाद में हो, से निर्धारित वेतनमान में वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई.

  • झारखंड राज्य अंतर्गत सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में नामांकन एवं अध्ययनरत सामान्य कोटि के सभी छात्र-छात्राओं को साइकिल योजना अंतर्गत निविदा के माध्यम से साइकिल उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.

  • मार्च, 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों का अवधी सेवा विस्तार मार्च, 2022 अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि, जो भी बाद में हो, तक करने की स्वीकृति दी गई.

  • सरकार द्वारा सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना”” के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों के अतिरिक्त झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवारों को भी योजना से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति दी गई.

  • पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास योजना निर्माण हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पांच लाख रुपये तक की योजनाएं स्थानीय लाभुक समिति के माध्यम से संचालित की जाएंगीं.

  • ग्रेटर रांची से संबंधित योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्य दायित्व में जोड़े जाने का निर्णय.

    • राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में 3 प्रतिशित की अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.

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