सांसद निशिकान्त दुबे के विरुद्ध 1 ही दिन में अलग-अलग कुल 5 प्राथमिकी दर्ज

Deoghar/Godda: सोमवार को सांसद निशिकान्त दुबे के विरुद्ध 1 ही दिन में अलग-अलग कुल 5 प्राथमिकी दर्ज की गई। यह प्राथमिकी देवघर के विभिन्न थाना में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा ट्विटर पर विभिन्न तरह के ट्वीट करने को लेकर सांसद के विरुद्ध 1 ही दिन में अलग-अलग कुल 5 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सांसद के विरुद्ध जिले के नगर थाना में 1, देवीपुर थाना में 2, मधुपुर थाना में 1 व चितरा थाना में 1 प्राथमिकी दर्ज करायी गई है.

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नगर थाना में डीपीआरओ रवि कुमार के बयान पर 1 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जबकि देवीपुर थाना में देवीपुर बीडीओ अभय कुमार के बयान पर 2 प्राथमिकी, मधुपुर थाना में बीडीओ राजीव कुमार सिंह के बयान पर 1 प्राथमिकी व चितरा थाना में सारठ बीडीओ पल्लवी सिन्हा के बयान पर 1 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। सभी प्राथमिकी माधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे द्वारा ट्वीटर पर ट्वीट करने से संबंधित है। नगर थाना में दर्ज मामले में कहा गया है कि मधुपुर विधानसभा चुनाव उप निर्वाचन-2021 के अवसर पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा 11 अप्रैल 2021 को ट्वीटर पर अंकित किए गए पोस्ट संबंधी विधिक कार्रवाई हेतु आवेदन दिया गया है.

कहा है कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के कार्यालय के गोपनीय शाखा के 23 अक्टूबर को जारी किए गए पत्रांक संख्या 1066/गो. के माध्यम से उपयुक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में कहा गया है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा 11 अप्रैल 2021 को अपने वेरीफाइड टि्ीटर अकाउंट एट द रेट निशिकांत दुबे से ट्वीट कर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह विधानसभा चुनाव में लगे होने की बात बताई गई है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ और गोड्डा के विज्ञापन पर भाजपा पर झूठा केस दर्ज करने की धमकी सहित मंजूनाथ भजंत्री को देवघर उपायुक्त से हटाया जाना चाहिए से संबंधित एक पोस्ट किया गया था। इस प्रकार से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट उपायुक्त के उपर अनैतिक दबाव बनाने के दृष्टिकोण से किया हुआ प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 8 अप्रैल 2021 को दैनिक अखबार प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इंडियन पंच एवं उज्जवल दुनियां में विज्ञापन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सचिव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 01/नि. (वि. स.) 16-03/20-21/1023 दिनांक 7.04.2021 में जनहित निर्देशों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रकाशित कराया गया था.

प्रकाशित विज्ञापन के नीचे भाग पर अंकित स्थान को प्रकाशित नहीं किया जाना था। तथापि प्रकाशित विज्ञापन में स्थान का नाम दृष्टिगोचर है। आवेदन में मामले में उपरोक्त के संबंध में विधि सम्मत सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया गया था। साथ ही आवेदन के साथ 11 अप्रैल 2021 को संबंधित ट्विटर पोस्ट की 14 पन्ने की छाया प्रति भी संलग्न की गई है। इस मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी गई है। जबकि देवीपुर, मधुपुर व चितरा थाना में दर्ज अन्य चार मामलों में भी प्राथमिकी दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी गई है।

Source: Liveh

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