किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपित को आजीवन कारावास
किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपित को आजीवन कारावास
गोड्डा।
नाबालिग को झांसे में लेकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जिला जज तृतीय संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए मेहरमा के बलबड्डा स्थित छगराहा निवासी शेख मोजिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। रुपये नहीं भरने की स्थिति आरोपित को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इसके अलावा आठ साल सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माना की भी सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे छह माह अतिरिक्त कारावास काटनी होगी।
बलबड्डा थाने में बीते 29 जून 2018 को पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि 28 जून 2018 को उनकी बेटी घर के पीछे खेत में शौच के लिए गई थी। जब वह घर नहीं लौटी तो काफी खोजबीन की गई लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया। इस दौरान किसे ने बताया कि छहराहा निवासी शेख अब्दुल मेरी बेटे को भगा ले गया है। पीड़िता के पिता ने अपहरण और धर्म परिवर्तन की आशंका जताते हुए पुलिस इसकी शिकायत की थी। जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। जिसके बाद इस मामले में पुलिस की ओर से भैरो नगर के शेख अजरुद्दीन, शेख अख्तर, शेख अंसार, बलबड्डा के बुद्धु साह और छगराहा के शेख मोजिम को आरोपित बनाया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया। मामले की सुनवाई में शेख मोजिम दोषी पाया गया था। शेष चार आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया।