वकीलों का काला कोट ही E – pass, कोयला कर्मचारियों को भी छूट, पढ़ें नया आदेश

वकीलों का काला कोट ही E – pass, कोयला कर्मचारियों को भी छूट, पढ़ें नया आदेश

झारखंड।

झारखंड राज्य परिवहन मुख्यालय ने ई-पास की पुरानी व्यवस्था में कुछ संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। यह आदेश तीन जून तक प्रभावी रहेगा। इसमें न्यायिक पदाधिकारियों के अलावा न्यायालय कर्मी व वकीलों को ई-पास की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। साफ कहें तो काला कोट पहनकर सड़कों पर गुजरने वाले वकीलों को पुलिस जांच के लिए नहीं रोकेगी। हां, कोट नहीं पहनने वालों से जांच के दाैरान पहचान पत्र मांगा जाएगा। दिखाने पर जाने दिया जाएगा। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों के अलावा वैसे किसानों को जो अपने कृषि उत्पाद को बेचने जा रहे हों, उन्हें भी ई-पास की व्यवस्था से मुक्त किया गया है।

3 जून तक लॉकडाउन में विस्तार

झारखंड में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन चल रहा है। यह लॉकडाउन 22 अप्रैल से जारी है। पहले से जारी लॉकडाउन की अवधि 27 मई की सुबह 6 बजे तक थी। इसे बढ़ाकर 3 जून कर दिया गया है। इस अवधि के लिए परिवहन विभाग ने संशोधित ई-पास गाइडलाइन जारी किया है। पहले से जारी गाइडलाइन में हर किसी के लिए ई-पास अनिवार्य था। अब धनबाद में कोयला खदानों में काम करने वाले खनिकों, डीसीवी, एमपीएल आदि औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी।

इनके लिए पास नहीं है जरूरी
सभी न्यायिक पदाधिकारियों के अलावा न्यायालय के कर्मी, अधिवक्ता,कानूनी सलाहकारों के लिए फोटो वाला पहचान पत्र दिखाने पर
भारत सरकार के कार्यालयों के अलावा स्वायत्तशासी कार्यालयों, अनुषांगिक कार्यालयों, सीपीएसयू के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालय से निर्गत पहचान पत्र
राज्य सरकार व इसके स्वायत्तशासी कार्यालय, अनुषांगिक कार्यालयों के कर्मचारी व अधिकारियों के लिए
सभी निजी स्वास्थ्य कर्मी जैसे सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पारा मेडिकल, व चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग
गर्भवती महिलाएं, रोगियों व उनके स्वजन को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा फोटो पहचान पत्र, चिकित्सक का परामर्श पत्र या अन्य चिकित्सकीय पत्र प्रस्तुत किए जाने पर। कोविड-19 की जांच या टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को।

मीडिया के कर्मियों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर
हवाई जहाज या रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले लोगों को उनके वैध प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए जाने पर
परीक्षा में छात्रा या इस ड्यूटी के लिए तैनात कर्मियों को पहचान पत्र या प्रवेश पत्र दिखाने पर
सामानों के अंतरराज्यीय व राज्य के अंदर परिवहन व परिचालन के लिए
औद्योगिक इकाइयों व खनन कंपनियों के कर्मी, विद्युत, जलापूर्ति, दूर संचार, नगर पालिका के कर्मियों को फोटो पहचान पत्र दिखाने पर
जिला प्रशासन की ओर से किसी व्यक्ति या संस्थान को कोविड-19 के नियंत्रण के लिए निर्गत प्रमाण पत्र
अंतिम यात्रा में शामिल होन वाले लोगोें को और किसानों को अपने कृषि उत्पाद बेचने के लिए आते-जाते समय
आपका समय खत्म फिर लेना होगा ई-पास।

जिन लोगों ने एक 27 मई तक का ई-पास बनवाया था। उनके पास की अवधि सुबह छह बजे के बाद खत्म हो गई है। अब एक सप्ताह यानि तीन जून सुबह छह बजे तक के लिए उन्हें फिर से पास बनाना होगा। क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन को अगले एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।

इन्हें लेना होगा पास
– जनवितरण प्रणाली

– पेट्रोल पंप संचालक, रसोई गैस संचालक

– फल, सब्जी, ग्रोसरी, खाद्यय सामग्री, दुध मिठाई दुकानदार तथा खाने-पीने वाली सामग्री के विक्रेता

– कंस्ट्रक्शन से जुडे लोगों को के लिए

– भवन निमार्ण से जुड़ी सामग्री विक्रेता के लिए

– गैराज व वाहन बनाने वाले मेकेनिक के लिए

चार तरह ई-पास
1. झारखंड से बाहर जाने के लिए

2. झारखंड के अंदर एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए

3. जिला के अंदर मूवमेंट के लिए

4. राज्य के बाहर से झारखंड आने के लिए

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