वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई शांति समिति की बैठक
गोड्डा।
उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक वाइएस रमेश के द्वारा संयुक्त रुप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में जिले के सभी वरीय अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों सहित अन्य को निर्देश दिए गए कि जिले में आगामी दुर्गा पूजा के सफल संचालन हेतु विशेष ध्यान रखे जाएं। ज्ञात हो कि 8 अक्टूबर से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार एमएचए के गाइडलाइन के अनुरूप मंदिर ,मस्जिद एवं गुरुद्वारा, शहीद धार्मिक स्थल खोलने के निर्देश प्राप्त हैं । सरकारी निर्देशों के आलोक में उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं गश्ती दलों के द्वारा ऐसे धार्मिक स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि भीड़ एकत्र ना हो। उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान कोविड-19 के संभावित प्रसार एवं रोकथाम के लिए 50 एवं 55 वर्ष के वृद्धों पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती किए जाएं ताकि उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए अविलंब उनके जान को बचाया जा सके। उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि अनलॉक 5.0 के तहत दुर्गा पूजा के आयोजन के साथ-साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गयी है।8 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थल लोगों के दर्शन के लिए खोल दिये जायेंगे। दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है।कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन छोटे पूजा पंडाल, मंदिरों और घरों में किया जायेगा. सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य है। पूजा पंडाल को ऐसा बनाया जायेगा, ताकि बाहर से मूर्ति न दिख सके और श्रद्धालुओं की भीड़ न लगे। पूजा पंडाल को खुला रखने को कहा गया है। सिर्फ जहां मूर्ति रहेगी, उसे ही ढंका रखना है। पूजा पंडाल में एक समय में पुजारी और आयोजकों को मिला कर सिर्फ 7 लोगों को ही रहने की छूट दी गयी है। पूजा पंडाल या मंडप के आस-पास किसी प्रकार की लाइटिंग या सजावट की अनुमति नहीं दी गयी है।पूजा पंडाल के मंडप का निर्माण किसी भी विशेष थीम पर नहीं किया जायेगा।पूजा पंडाल और मंडप के आस-पास तोरण द्वार बनाने की अनुमति नहीं है। मूर्ति का आकार 4 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। भीड़ को संबोधित करने के लिए किसी भी प्रकार का स्टेज या यंत्र लगाने की अनुमति नहीं है इस दौरान मेले का आयोजन भी नहीं किया जायेगा।विसर्जन जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा तय जगह पर मूर्ति विसर्जित की जायेगी।संगीत या मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किये जायेंगे। भोग वितरण या सामूहिक भोज का आयोजन नहीं करना है। दुर्गा पूजा समितियों द्वारा निमंत्रण नहीं दिया जा सकेगा।पूजा पंडाल या मंडप का उद्घाटन करने के लिए किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा । सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम नहीं होगा।पूजा पंडाल में रहने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा।सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य है।कम के कम 6 फीट की दूरी जरुरी है।अनलॉक 5.0 के तहत स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स पहले की तरह ही बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य है। अनुमंडल पदाधिकारी , गोड्डा ऋतुराज के द्वारा नई गाइडलाइन के 3 सूत्र पर प्रकाश डाला गया, जिनमें बताया गया कि सभी लोग मास्क पहनें ।सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। सभी लोग हाथ धोए। पुलिस अधीक्षक वाइएस रमेश के द्वारा दुर्गा पूजा के गाइडलाइन को बताते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को जिले में विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस पर विशेष ध्यान देने की बात कही। एसपी के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बॉर्डर एरिया क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में दुर्गा पूजा समिति के संचालक को प्रारंभ से ही निर्देश दिए जाएं कि तोरण द्वार, पांडाल एवं लाइटिंग ,डीजे साउंड कि उपयोग वर्जित है। आदेश की अवहेलना करते हुए यदि जिले के किसी संचालकों को पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज, कार्यपालक दंडाधिकारी सह सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी मोहम्मद एजाज आलम,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हेड क्वार्टर कामेश्वर प्रसाद सिंह ,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह , प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना के थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।