परिवार के अनेक सदस्यों के नाम राशन कार्ड बनवाने वाले डीलर पर लगा जुर्माना – मेहरमा के छोटा बड़ा मानगढ़ के डीलर पर मृतक लाभुक एवं सरेंडर कर चुके राशन कार्ड के विरुद्ध जालसाजी कर राशन उठाने का भी है आरोप
गोड्डा।
अपने परिवार के अनेक सदस्यों के नाम पर राशन कार्ड बनवाने वाले मेहरमा प्रखंड के छोटा बड़ा मानगढ़ के जन वितरण प्रणाली के डीलर शेख अनीश पर प्रशासन द्वारा आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। इस डीलर पर मृतक लाभुक एवं सरेंडर राशन कार्ड के नाम पर भी खाद्यान्न उठाव करने का गंभीर आरोप है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले के मेहरमा प्रखंड के अंतर्गत राशन कार्ड संख्या: 202000974903, कार्ड धारी का नाम: रूबेदा खातून, पति: शेख अनीश एवं राशन कार्ड संख्या: 202006776540, कार्ड धारी का नाम: शबनम खातून, पति: शेख शमसाद के द्वारा एक से अधिक राशन कार्ड का लाभ लिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति परिवार को एक ही राशन कार्ड रखने का प्रावधान है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार इनके परिवार में एक से अधिक राशन कार्ड है तथा उठाव किए गए खाद्यान्न के समतुल्य राशि वसूली की अनुशंसा की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के अनुशंसा के आलोक में राशन कार्ड संख्या 202000974903 से 40 हजार 180 रुपये एवं राशन कार्ड संख्या 202006776540 से 28 हजार 700 रुपए कुल 68 हजार 880 रुपए जुर्माना की राशि जिला नजारत शाखा गोड्डा में 3 दिनों के अंदर जमा करना सुनिश्चित करेंगे । जुर्माना की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उक्त परिवार के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि रूबेदा खातून एवं शबनम खातून छोटा बड़ा मानगढ़ पंचायत के डीलर शेख अनीश की पत्नी एवं पुत्रवधू हैं। आर्थिक रूप से काफी संपन्न डीलर से शेख अनीश पर अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम से अनेक राशन कार्ड बनवाते हुए गरीबों की हकमारी करने का आरोप लगाया जाता रहा है। इस डीलर पर मृतक लाभुक एवं 4 वर्ष पूर्व सरेंडर कर चुके राशन कार्ड के विरुद्ध भी खाद्यान्न का उठाव करने का गंभीर आरोप है। डीलर के फर्जीवाड़ा एवं काले कारनामों की रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित होने के बाद उपायुक्त ने करीब एक माह पूर्व महागामा के अनुमंडल पदाधिकारी को जांच की जिम्मेवारी सौंपी थी। दो दिनों तक जांच हुई थी। एसडीओ ने जांच प्रतिवेदन उपायुक्त को समर्पित कर दिया था। लोग डीलर के विरुद्ध पूरी कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि परिवार के अनेक सदस्यों के नाम से राशन कार्ड बनवाने वाले डीलर पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाना महज आधी अधूरी कार्रवाई है। मृतक लाभुक एवं सरेंडर किए गए राशन कार्ड से खाद्यान्न उठाव करने के मामले में डीलर पर कार्रवाई होती है या नहीं, यह देखने वाली बात है।