धनबाद जिला कोर्ट ने तत्काल संजीव सिंह की याचिका सुनवाई से किया इन्कार
रिपोर्ट: रवि गुप्ता
धनबाद।
पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह व डबलू मिश्रा की ओर सेदो को फि र गवाही के लिए बुलाए जाने की अर्जी पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई टल गई। दरअसल, कोरोना को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश पर अभी केवल अर्जेट मामलों की सुनवाई हो रही है। लिहाजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने गवाहों को फि र से बुलाए जाने की अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया। 28 अगस्त को संजीव सिंह व डबलू मिश्रा ने कोर्ट में आवेदन देकर काड के चश्मदीद गवाह आदित्य राज व नीरज सिंह के भाई पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह को गवाही के लिए फि र से अदालत बुलाने की प्रार्थना की थी। एकलव्य सिंह की गवाही इस मामले में 28 जनवरी 2019 को गवाह संख्या तीन के रूप में, जबकि आदित्य राज की गवाही 15 फ रवरी 2019 को गवाह संख्या छह के रूप में हो चुकी है। मामले में कुल 37 गवाही हो चुकी है। कोर्ट को दिए आवेदन में आरोपितों की ओर से कहा गया है कि इन दोनों की गवाही हो जाने के बाद अभियोजन की ओर से एफ एसएल रिपोर्ट और मोबाइल फ ोन के सीडीआर को अदालत में पेश किया गया। दोनों दस्तावेजों की कॉपी बचाव पक्ष को अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया था। इस कारण दोनों गवाहों से कागजातों के आलोक में बहस नहीं की जा सकी। अब अभियोजन की ओर से ये दस्तावेज अदालत के सामने लाए गए हैं तो उन तथ्यों के संबंध में गवाहों से प्रतिपरीक्षण आवश्यक है।