सोमवार को समाहरणालय के मंथन सभागार में आदर्श आचार संहिता कोषांग की समीक्षात्मक बैठक हुई। नोडल अधिकारी केके यादव ने उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष को कोषांग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड स्तर पर बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों को इस प्रकार की जानकारी सुलभ कराएं। प्रेस नोट जारी होने की 24 घंटे के अंदर जो भी बैनर, होल्डिंग फ्लेक्सी है उसको हटा देंगे। इसके लिए राजनीतिक पार्टी के लोगों को आवश्यक जानकारी दें। सरकारी भवन आदि पर बैनर, पोस्टर फ्लेक्सी आदि नहीं लगाना है। नॉमिनेशन के समय कोई भी उम्मीदवार अधिकतम तीन गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। ड्रॉप गेट के पास में गाड़ी रोकना होगा। नॉमिनेशन के समय पांच व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति होगी। प्रचार गाड़ी और लाउडस्पीकर की अनुमति एसडीओ से लेना होगा। रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यालय एवं ऑफिस में झंडा के बारे में उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश दिया गया। सरकारी भवनों पर किसी प्रकार का कोई बैनर नहीं लगाना है। निजी भवन पर बैनर या झंडा लगाने के पूर्व मालिक से लिखित अनुमति लेनी होगी। मतदान के दिन उम्मीदवार अधिकतम एक गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। गाड़ी पर चालक के साथ तीन ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति होगी। मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर गाड़ी रोकना होगा। प्रेस नोट जारी होने के बाद मतगणना तथा प्रमाण पत्र देने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगा।