*SHEKHPURA NEWS:दलित उत्पीड़न मामले में तीन का अग्रिम जमानत नामंजूर*

दलित उत्पीड़न मामले में तीन का अग्रिम जमानत नामंजूर

दीपक कुमार

बिहार/शेखपुरा

शनिवार को विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने दलित उत्पीड़न के मामले में तीन आरोपित का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि सभी आरोपित जिला के अरियरी थाना अंतर्गत कसार ओपी के बहादुरपुर गाँव निवासी मकेशर चौरसिया, मल्हू चौरसिया और उमेश चौरसिया है। सूचक केदार मांझी भी उसी गाँव का दलित परिवार है। आरोपित सूचक की पत्नी के साथ गाली गलौज किया। तब सूचक मना करने गया तो सभी आरोपित मिलकर मारपीट किया जिससे बाएँ हाथ टूट गया। और उसके बाद गाँव के ही सामुदायिक भवन में सूचक को बन्द कर दिया। वहीं ग्रामीण के द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी। मौके पर पुलिस आकर आरोपित के चंगुल से मुक्त कराया। तब अनुसूचित जनजाति थाना में इसी वर्ष 20 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कड़ा विरोध करने पर अपर जिला जज प्रथम ने सभी तीन आरोपितों के अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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