तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक , तिरंगा वाला मास्क पहना तो देशद्रोह की धारा लगेगी
रिपोर्ट :- कुलदीप पाण्डेय (हजारीबाग)
अगर आपने तिरंगा मास्क पहना या इसकी बिक्री की तो रांची जिला प्रशासन द्वारा अपके खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य है । इसके लिए बाजारों में विभिन्न प्रकार के मास्क की बिक्री की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बाजारों में तिरंगा मास्क भी बेचा जा रहा है। रांची जिला प्रशासन ने ऐसे मास्क की बिक्री पर रोक लगा दिया है। रांची के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं।इसकी बिक्री करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) अखिलेश सिन्हा रांची ने तिरंगा मास्क की बिक्री को लेकर जिले के सभी बीडीओ , सीओ , थाना प्रभारियों और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोक के बावजूद तिरंगा मास्क की बिक्री करने वालों पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जायेगी। रांची के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) अखिलेश सिन्हा ने कहा कि मास्क का कुछ दिनों तक उपयोग करने के बाद लोग इसे फेंक देते हैं। ऐसे में तिरंगा मास्क का इस्तेमाल कर फेंक देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। लोग ऐसे मास्क न खरीदें और कहीं अगर इसकी बिक्री हो रही है तो तुरंत इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें। ताकि आवश्यक कारवाई की जा सके। रोक के बावजूद बिक्री करने वालों पर कारवाई को जायेगी।