*Godda News:दूसरे राज्यों से आने वालें लोगों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य : उपायुक्त*

दूसरे राज्यों से आने वालें लोगों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य : उपायुक्त

गोड्डा।

उपायुक्त भोर सिंह यादव के द्वारा जानकारी दी गई है कि दूसरे राज्यों से झारखंड के जिले में किसी भी कार्य के लिए प्रवेश करते हैं तो उन्हें झारखंड सरकार की एक लिंक www.jharkhandtravel.nic.in
पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी उन्हें मूवमेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप जारी किया जाएगा।

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बताया कि जिले में पहले वाले लिंक https://epass jharkhand.nic.in लिंक को बंद कर दिया गया है। जबकि इसका लॉगइन आईडी और पासवर्ड नए वाले लिंक में भी काम करेगा।

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लॉग इन करने के बाद बांयी ओर सेल्फ रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर योरसेल्फ में कई अहम जानकारियां देनी होंगी। इसमें पूछा जाएगा कि आप एयर ,रोड ,ट्रेन किस प्रकार से जिले में आए हैं। जो भी विकल्प चुनेंगे उनका नंबर यानी फ्लाइट नंबर, ट्रेन नंबर एवं वाहन नंबर की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके बाद यात्रा तिथि, यात्रा का प्रयोजन, कितने व्यक्ति सफर किए हैं डालने का एक बॉक्स आएगा।

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उस में यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर ,उम्र ,पुरुष या महिला और आधार अपलोड करना होगा। इसके बाद कहां से आ रहे हैं और कहां जाएंगे इसकी पूरी जानकारी भरने के बाद सेव करने पर तुरंत मूवमेंट रजिस्ट्रेशन स्लीप जारी कर दिया जाएगा। इसमें कोई देरी नहीं हो रही है।

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उपायुक्त श्री यादव के द्वारा निर्देश दिए गए कि झारखंड से बाहर जिले से आने पर 14 दिनों का होम क्वॉरेंटाइन मे रहना अनिवार्य है।
जिले मे अन्य राज्यों से आने वाले लोग यदि बिजनेस प्रयोजन से आते हैं तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

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उपायुक्त महोदय गोड्डा श्री भोर सिंह यादव के द्वारा बताया गया कि झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के निवासी यदि जिले में बिजनेस या ऑफिशियल काम से आते हैं तो तब भी उन्हें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।

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साथ ही साथ निश्चित अवधि में वापस चले जाते हैं, तो उन्हें क्वॉरेंटाइन में छूट मिलेगी। इसके लिए यह जानकारी देना आवश्यक होगा कि उन्हें किस व्यक्ति से मिलना है एवं उनका मोबाइल नंबर एवं पता क्या है। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट फॉर एक्जंप्शन फ्रॉम क्वॉरेंटाइन का विकल्प चुनना है।

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