अपर समाहर्ता ने राशन डीलरों के खिलाफ की जन सुनवाई

अपर समाहर्ता ने राशन डीलरों के खिलाफ की जन सुनवाई

गोड्डा।

समाहरणालय स्थित सभागार में अपर समाहर्ता रंजीत कुमार लाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिले के 6 प्रखंडों पथरगामा , बोआरीजोर, महागामा, मेहरमा ,पोड़ैयाहाट एवं ठाकुरगंगटी के 10 डीलरों के विरुद्ध कोर्ट लगाकर जन सुनवाई की गई। 10 डीलरों के विरुद्ध शिकायतकर्ताओं के रूप में लगभग 70 ग्रामीणों ने अपने-अपने शिकायत पदाधिकारी के समक्ष रखा। डीलरों के द्वारा कम अनाज दिए जाने एवं मासिक राशन उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में अधिकांश शिकायतें की गई ।

 

अपर समाहर्ता श्री लाल के द्वारा जनसुनवाई करते हुए निर्देश दिए गए कि पीड़ित शिकायतकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर राशन उपलब्ध कराई जाए । उन्होंने संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जांच कर शिकायत कर्ताओं को उचित राशन दिलाने हेतु निर्देशित किया । साथ ही साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से लोगों को राशन वितरण में अनियमितता बरतने वालों डीलरों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किए गए।

 

जनसुनवाई में अधिकांश डीलरों के द्वारा भी शिकायत कर्ताओं को अवैध रूप से लिए गए राशन कार्ड के बारे में चिन्हित करते हुए बताया गया कि वे सभी चीजों से परिपूर्ण होते हुए भी राशन कार्ड उनके द्वारा लिया गया है, जो कानूनी तौर पर अवैध है ।

 

इस पर अपर समाहर्ता के द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिए गए कि वैसे अवैध राशन कार्ड निरस्त किए जाएं अन्यथा राशनकार्ड धारियों के साथ साथ उनके विरुद्ध भी आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एवं सही पाए गए राशन कार्ड के सदस्यों को एक सप्ताह के भीतर राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मौके पर संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राजस्व विभाग के प्रधान सहायक अनूप ज्ञानदेव वेसरा,डीपीएमयू के सरिता कुमारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

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