मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध होगी कानूनी कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक
मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध होगी कानूनी कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक
गोड्डा से अभय पलिवार की रिपोर्ट
गोड्डा।
वैश्विक महामारी कोरोना के कहर के बावजूद मास्क का उपयोग नहीं करने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले अब सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस अब सख्ती से पेश आएगी। मास्क नहीं पाने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध 10 जून के बाद से कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस लिया है।
पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश के अनुसार, मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन प्रत्येक जिलेवासियों के लिए अनिवार्य किया गया है। कोविड-19 के संभावित प्रसार के बचाव एवं रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सार्वजनिक स्थलों एवं दुकानों, प्रतिष्ठानों में करना अति आवश्यक है।
एसपी श्री रमेश के अनुसार, अक्सर देखा जा रहा है कि जिले वासियों के द्वारा मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है । जिसके कारण कठोर कदम जिला प्रशासन के द्वारा उठाया गया है । मास्क नहीं पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध पुलिस विभाग के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269 ,270 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। ज्ञात हो कि जिले में धारा 144 पूर्णरूपेण लागू है । इसका पालन जिलेवासियों के द्वारा किए जाएं। आदेश के मुताबिक, 10 जून के बाद यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए पाए गए तो वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध जिला प्रशासन के द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री रमेश ने जिला पुलिस के कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने वालों पर कड़ी नजर रखें। साथ ही अगर उनके द्वारा नियम की अवहेलना की जाती है तो आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें।
एसपी ने जिले के सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि सर्वप्रथम 10 जून के पहले तक जिले के सभी थाना अंतर्गत थाना के वाहन एवं पीसीआर वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चौक चौराहे ,सार्वजनिक स्थलों ,हाट बाजार ,नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जागरूक करें। आवश्यकता पड़ने पर एनजीओ की मदद से मास्क नहीं पहनने वालों के लिए मास्क भी उपलब्ध कराएं। यह सभी कार्य 9 जून तक पूर्ण रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। 10 जून के बाद जिले में यह नियम प्रभावी कार्यवाही की जाएगी ।
पुलिस अधीक्षक श्री रमेश के द्वारा बताया गया कि जिले में शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था कायम रखते हुए सभी चेक पोस्टों पर बिना मास्क पहने लोगों पर नजर रखें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किए जाएं।
उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि आप नियमों का पालन करें एवं अपने व अपने परिवार को सुरक्षित रखें ,इस अभियान में जिला प्रशासन का सहयोग करें।