हरकट्टा के डीलर के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी
हरकट्टा के डीलर के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी
– दो माह का खाद्यान्न उठाव करने के बावजूद लाभुकों के बीच नहीं किया वितरित
– प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के बयान पर थाना में दर्ज हुआ मामला
पथरगामा से नितेश रंजन की रिपोर्ट
पथरगामा।
विश्वव्यापी कोरोनावायरस की महामारी के कारण देश में जारी लॉक डाउन के परिणाम स्वरूप समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों के लिए दो जून रोटी का जुगाड़ करना काफी मुश्किल हो गया है। गरीबों के घर में दोनों टाइम चूल्हा जलने पर आफत हो गया है। रोज कमाने एवं खाने वाले लोगों के समक्ष विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। गरीबों एवं जरूरतमंदों की परेशानी को देखते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर से मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जरूरतमंदों की मदद के लिए अनेकों हाथ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए पंचायतों में किचन दीदी की शुरुआत की गई है, जहां जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन दिया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को एकमुश्त अप्रैल एवं मई का खाद्यान्न आवंटित किया गया है। लेकिन संकट की इस घड़ी में भी जन वितरण प्रणाली के अधिकांश डीलर, खासकर ग्रामीण इलाकों के, मानवीय संवेदना को ताक पर रखते हुए लाभुकों के हक पर डाका डालने से परहेज नहीं कर रहे हैं। लाभुकों को अनाज वितरित करने के मामले में मनमानी के चलते जिले के करीब एक दर्जन डीलर के विरुद्ध सरकारी स्तर से कार्रवाई हो चुकी है। बावजूद इसके, डीलर मनमानी करने एवं लाभुकों की हकमारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रखंड के हरकट्टा ग्राम के जन वितरण प्रणाली के डीलर द्वारा भी दो माह का खाद्यान्न उठाव कर लिए जाने के बावजूद लाभुकों को वितरित नहीं किया गया। राशन के लिए डीलर की दुकान जाने पर यह कह कर बरगलाया जाता रहा कि अभी खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया है। लाभुकों ने डीलर की शिकायत जब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से की, तब जांच उपरांत इस बात का खुलासा हुआ की डीलर ने दो माह का खाद्यान्न गोदाम से उठाव कर लिया है, लेकिन लाभुकों को बांटा नहीं गया है। डीलर की मनमानी के खिलाफ पथरगामा थाना में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
लाभुक कार्डधारी प्रकाश स्वर्णकार, श्रवण साह, जितेंद्र मांझी, प्रीतम कुमार मोदी, सपन कुमार डे, गुरुपद दे ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पथरगामा को आवेदन देकर कहा था कि हरकट्टा के डीलर पंकज बास्की ने अप्रैल और मई माह का राशन वितरण नहीं किया है। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने मामले की जांच की थी ।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने थाना में दिए गए आवेदन में लिखा है कि ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर जब जांच करने के लिए हरकट्टा जन वितरण प्रणाली की दुकान के डीलर के पास गये तो उसके द्वारा यह कहा गया कि अभी गोदाम से चावल का उठाव नहीं किया गया है। मामले की सच्चाई जानने के लिए जब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा एफसीआई गोदाम के सहायक प्रबंधक से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि अप्रैल एवं मई माह का खाद्यान्न का उठाव हरकट्टा के डीलर के द्वारा कर लिया गया है।
गोदाम सहायक प्रबंधक ने बताया कि 127. 90 क्विंटल चावल का उठाव हरकट्टा के डीलर पंकज बासकी के द्वारा किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने थाना में लिखित आवेदन में लिखा है कि हरकट्टा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता पंकज बास्की के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा तीन तथा लक्षित जन वितरण प्रणाली आदेश 2017 के अध्याय 6 के नियम 26 का उल्लंघन किया गया है। कोविड-19 करोना संक्रमण वायरस के कारण भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत प्रत्येक कार्डधारी को राशन घर तक पहुंचाने का आदेश डीलर को दिया गया है। हरकट्टा के डीलर के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 का उल्लंघन किया गया है।