कोरोना का कहर: गलत सूचना या अफवाह फैलाने वाले होंगे दंडित

कोरोना का कहर: गलत सूचना या अफवाह फैलाने वाले होंगे दंडित

गोड्डा।
जिला जनसंपर्क विभाग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर पूरे देशभर में 21 दिनों का लॉकडाउन में डीएम एक्ट की धारा 54 को लागू किया गया है।

इस धारा के तहत सरकार के विभाग के अलावा किसी भी अन्य नागरिक को आपदा एवं कोरोना वायरस से संबंधित अपडेट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं है। इस धारा के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है कि इस आपदा या उसकी गंभीरता के सम्बन्ध में आम जनता के बीच किसी भी माध्यम से कोई भ्रम अथवा गलत सूचना या अकड़ा फैलाने पर आतंक का फैलाव हो तो उसे इस धारा के अंतर्गत दण्डित किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है।

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