आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी वाहनों की बोर्डर एरिया में प्रवेश की अनुमति नहींं
गोड्डा : उपायुक्त सुनील कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 292/गो, दिनांक 22 मार्च 2020 द्वारा गोड्डा जिला से सटे अन्य राज्यों एवं जिला के बोर्डर एरिया में बाहर से आने जाने वाले यात्रियों तथा श्रमिकों जो अन्य राज्यों से वापस लौट रहे हैं का आवश्यक प्राथमिक जांच हेतु चेकनाका स्थापित करने संबंधी निदेश निर्गत है। अगले आदेश तक गोड्डा जिला में किसी भी बसों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है।
उपायुक्त ने बताया कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पुनः आदेशित किया जाता है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं रोकथाम कार्य में संलग्न आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य किसी वाहनों की बोर्डर एरिया में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी,जिला परिवहन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे। साथ ही चेकनाका पर ही बाहर से वापस आने वाले लोगों के लिए चिन्हित क्वारांटाइन सेंटर में व्यवस्था कर आवश्यक जांच इत्यादि सुनिश्चित हो। इसे सिविल सर्जन, गोड्डा,संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।