देवघर: कल से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी जरूरत की दुकानें, डीसी ने की अधिकारियों के साथ बैठक
देवघर: कल से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी जरूरत की दुकानें, डीसी ने की अधिकारियों के साथ बैठक
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर देवघर में डीसी नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में लाॅक डाउन के पालन और कालाबाजारी की रोकथाम को लेकर समाहरणालय सभागार में एक बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान डीसी द्वारा जानकारी दी गयी कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुरे झारखंड राज्य को लॉक डाउन किया गया है, ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके, पर फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और सड़कों पर बिना किसी ठोस वजह के इधर उधर घूमने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नही है। ऐसे में लोगों को बाहर ज्यादा इधर उधर न निकलने देने के उद्देश्य से देवघर जिला अंतर्गत खाद्यान्न के दुकानों के खुले रहने की अवधि को कम करने का निर्णय लिया गया है, ताकि लोग अपने घरों से ज्यादा बाहर न निकलें एवं कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाया जा सके। डीसी द्वारा निदेशित किया गया कि आवश्यक सामग्री के रूप में चिन्हित सभी खाद्यान्न के दुकानें यथा- खाद्य पदार्थ से संबंधित दुकान राशन दुकानें, फल-सब्जी, दूध व जरूरत के समान की दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि के दुकानें 31 मार्च तक सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुली रहेंगीं। इस अवधि में सभी लोगों को अपने आवश्यकता के अनुसार सामानों का क्रय कर लेना है। उसके पश्चात इन चीजों का कोई भी दुकान खुला नहीं रहेगा, ताकि इन चीजों के क्रय करने हेतु लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। अत्यधिक जरूरत होने पर घर से एक व्यक्ति ही निकलें। इसके अलावे उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से अनुपालन करें, कहीं भी पांच लोग से ज्यादा जमा न हों। भीड़-भाड़ वालें ईलाकों को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। ऐसे में आप सभी अपने घरों में रहें और दूसरों को भी ऐसा करने पर प्रेरित करें। साथ हीं उन्होंने जानकारी दी कि लाॅक डाउन के दरम्यान स्वास्थ्य, चिकित्सा व दवाई दुकान 24 घंटे खुले रहेंगे। आवश्यक आकस्मिक सेवाओं के संचालन में लगे वाहनों को छोड़कर अन्य सार्वजनिक निजी वाहनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावे उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया कि लाॅक डाउन का कड़ाई से पालन करायें। एडवाजरी में यह भी निदेश दिया गया है कि जो लोग लाॅक डाउन का पालन नहीं कर रहें है उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय।
बाहर से कोई आया है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को अवश्य देंः डीसी
डीसी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हाल में विदेश से वापस लौटा है, अथवा देश के संक्रमित शहरों से होकर आया है, तो उससे कोरोना संक्रमण की जांच स्वयं कराने का आग्रह करें अथवा इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें, ताकि समय रहते वैसे लोगों का सही ईलाज व जांच कराया जा सके। इसके अलावे उन्होंने जिलावासी विशेष परिस्थिति में टोल फ्री नंबर 104 और जिला स्तर पर बनाए गए हेल्प लाइन नंबर 9771935367 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने जिलावासियों से प्रशासन को हरसंभव सहयोग करने की अपील की है।
रिपोर्ट :-संदीप राज, गोड्डा