विस्थापितों के पुनर्वास में ईसीएल एसपीटी एक्ट का कर रहा उल्लंघन: अमित मंडल -विधायक ने विधानसभा में उठाया सवाल
विस्थापितों के पुनर्वास में ईसीएल एसपीटी एक्ट का कर रहा उल्लंघन: अमित मंडल
-विधायक ने विधानसभा में उठाया सवाल
गोड्डा
ईसीएल की राजमहल परियोजना, ललमटिया द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण के क्रम में विस्थापितों को छलते हुए एसपीटी एक्ट का भी उल्लंघन किया जा रहा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट ( एलए एक्ट) के बदले कोल बियरिंग एक्ट (सीबी एक्ट )के तहत विस्थापितों को पुनर्वासित करने के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है। ऐसा करके ईसीएल द्वारा ना सिर्फ विस्थापितों को छलने का काम किया जा रहा है , बल्कि एसपीटी एक्ट के प्रावधानों को भी रौंदने का काम किया जा रहा है।
इस तरह की अनियमितता को लेकर विधानसभा में विधायक अमित कुमार मंडल ने प्रश्न उठाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। जिसके जवाब में भू राजस्व विभाग ने बताया कि सीबी एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण कर विस्थापितों को बसाया जाना कानून का उल्लंघन है । विदित हो कि राजमहल परियोजना द्वारा सिमरा, बसडीहा, लोहनडिया के भू विस्थापितों को पुनर्वासित किया गया है। ईसीएल द्वारा पूरी तरह से कानून का उल्लंघन कर बसाया गया है। श्री मंडल ने कहा कि विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत एलए एक्ट के तहत सभी विस्थापितों को बसाया जाना था ताकि उक्त जमीन से विस्थापित परिवारों को जमीन का मालिकाना हक मिलते हुए जमाबंदी रैयत घोषित किया जा सके। लेकिन परियोजना द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर जोर-जबर्दस्ती सीबी एक्ट के जमीन पर बसाया गया । विधायक श्री मंडल ने कहा कि यदि परियोजना द्वारा कानून का पालन नहीं किया गया तो इसके विरुद्ध वह आगे कानून का सहारा लेंगे , ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके । उन्होंने यह भी बताया कि राजमहल परियोजना भूमि अधिग्रहण के पश्चात यहां के स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी से भागते फिरती है ।