*Seikhpura/Bihar News:कम उम्र में शादी, एक गंभीर अपराध*
कम उम्र में शादी, एक गंभीर अपराध
रिपोर्ट:-दीपक कुमार
बिहार/ शेखपुरा
शेखपुरा : बाल विवाह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, फिर भी लोग लड़कियों को बोझ समझकर बाल विवाह करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लड़की की शादी के लिए वैध उम्र कम से कम 18 साल है। इससे कम उम्र में लड़की की शादी कराना कानून अपराध है।
*शिकायक कर बचाएं नाबालिग लड़की की जिंदगी*
रिटेनर अधिवक्ता राम उदित सिंह बताते हैं कि लड़की के लाख मिन्नतें करने के बाद भी उनकी सुनी नहीं जाती है। अगर आपके साथ या किसी परिचित के साथ ऐसा हुआ हो, तो डरें नहीं। इसके लिए जिले के प्रत्येक प्रखंड में विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यालय है। वहां जाकर भी शिकायत कर सकते हैं।
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अधिवक्ता गोपाल कुमार ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 अंतर्गत ऐसे व्यक्ति अपराधी हैं, जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। 21 वर्ष से अधिक आयु का ऐसा व्यक्ति भी दंड का पात्र है, जो 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है। बाल विवाह से पीड़िता वयस्क होने के 2 वर्षों के भीतर इस प्रकार के विवाह को अमान्य घोषित कराने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकती है।
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पंडित, हलवाई भी नहीं बच सकते
अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह बताते हैं कि बाल विवाह में फेरे करवाने वाले पंडित, खाना बनाने वाले हलवाई, शादी का कार्ड छापने वाले प्रिंटर्स, टेंट लगाने वाले और रिश्तेदारों पर भी कानून का शिकंजा कसा जा सकता है। बाल विवाह होने और पकड़े जाने पर इन सभी के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान है।
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