सुप्रीम कोर्ट में देश का अंग्रेजी नाम इंडिया से हटाकर भारत करने का याचिका को कोर्ट ने सुनवाई के लिए किया सूचीबद्ध
NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट में देश का अंग्रेजी नाम इंडिया से हटाकर भारत करने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका को कोर्ट ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस मामले में दो जून को सुनवाई किया जाएगी। यह याचिका नमह नामक याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया है।
Also Read:-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश छू रहा नई ऊंचाई: राजेश झा
पहले इस याचिका पर सुनवाई आज शुक्रवार के लिए निश्चित कि गई थी। परंतु
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे द्वारा कोर्ट नहीं आने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब इस याचिका को दो जून को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश किया जाएगा।
Also Read:-बोरीवली से 1332 आये प्रवासी श्रमिकों का जसीडीह रेलवे स्टेशन पर किया स्वागत
यह अनुच्छेद इस गणराज्य के नाम से संबंधित है। यह याचिका दिल्ली के एक निवासी ने दायर की है और दावा किया है कि यह संशोधन इस देश के नागरिकों की औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। याचिका में 1948 में संविधान सभा में संविधान के तत्कालीन मसौदे के अनुच्छेद एक पर हुई चर्चा का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि उस समय देश का नाम ‘भारत’ या ‘हिंदुस्तान’ रखने की पूरी तरह से हिमायत की गई थी।
Also Read:-जहां गुंजनी थी शहनाई , वह बन गया पुलिस का ठिकाना